Korba

कोरबा : ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध, शस्त्र लायसेंस भी निलंबित

कोरबा । विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर कोरबा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्य समाप्ति अर्थात 05 दिसंबर 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने, आम शांति व्यवस्था कायम रखे जाने एवं लोक शांति की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य समाप्ति तक अर्थात 05 दिसंबर 2023 तक के लिए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के उप क्लॉज (बी) धारा 21 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों को आदेशित किया गया है कि वे 07 दिवस के भीतर तत्काल अपने शस्त्र अपने निकटतम थाने में उक्त अवधि अर्थात विधान सभा निर्वाचन 2023 की समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से जमा कर देवें। जिले में शस्त्र लायसेंस की परीक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिले में दर्ज अनुज्ञप्ति में से बैंक की सुरक्षा हेतु जारी अनुज्ञप्ति एवं संस्थान की सुरक्षा हेतु जारी अनुज्ञप्ति तथा शस्त्र जमा करने से छुट हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत निजी सुरक्षा गार्ड जो बैंक सुरक्षा एवं एटीएम कार्य में संलग्न हैं को बैंक, एटीएम एवं संस्थान की सुरक्षा हेतु शस्त्र जमा करने से छूट प्रदान की गई है।

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