Sakti

17 नवम्बर को मतदान हेतु सवेतन अवकाश स्वीकृत

सक्ती । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार मतदान दिवस 17 नवम्बर 2023 शुक्रवार को मतदान हेतु सवेतन अवकाश की स्वीकृती का आदेश जारी किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख ‘‘मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी’’ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवेतन अवकाश के लिये सक्ती जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सक्ती-35, चन्द्रपुर-36 एवं जैजैपुर-37 में मतदान दिवस दिनांक 17 नवम्बर 2023 दिन शुक्रवार को मतदान हेतु सवेतन अवकाश स्वीकृत किया गया है। सर्व संबंधित विभाग या कार्यालय प्रमुख को आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करने कहा गया है।

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