नवपदस्थ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईव्हीएम प्रदर्शन केन्द्र का किया शुभारंभ एवं ईव्हीएम जागरूकता रथ को किया रवाना
जांजगीर-चांपा । नवपदस्थ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने आज कलेक्टोरेट परिसर में ईव्हीएम प्रदर्शन केन्द्र का फीता काटकर शुभारंभ किया एवं ईव्हीएम जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में जिले के सभी मतदाताओं को आगामी निर्वाचनों से अनिवार्य रूप से जोड़ने, मतदान का महत्व एवं ईव्हीएम के प्रति जागरूकता आमजनों तक पहुंचाने के लिए जिले में ईव्हीएम जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। कलेक्टर ने युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं आमनागरिकों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है।
लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन आज किया गया। जिस पर दावा-आपत्ति 22 जनवरी तक किया जा सकेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी को किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। मृत, स्थाई रूप से स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फॉर्म-7 भरे जाएगे। फोटो परिचय पत्र में त्रुटि सुधार, डुप्लीकेट परिचय पत्र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म-08 भरे जाएंगे। इस प्रकार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा-आपत्ति 22 जनवरी तक मतदान केन्द्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी एवं बीएलओ द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने एवं त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म-6, 7 एवं 8 ऑनलाइन मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर अथवा लॉग-इन कर भरा सकता है।
स्कूल-कॉलेजों में लगाए जाएंगे विशेष शिविर
पुनरीक्षण अवधि के दौरान 01 अप्रैल, 01 जुलाई, एवं 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाता भी फॉर्म-06 में अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। जिसका निराकरण उक्त अवधि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, अंकसूची (जन्मतिथि के लिए) स्वयं का फोटो तथा परिवार के सदस्य का परिचय पत्र के फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एसपी वैद्य, जिला उपनिर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी, डिप्टी कलेक्टर वहीदूर्रहमान शाह सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।