Raigarh

निर्वाचन अवधि के दौरान प्रचार कार्य में 10 हजार रूपये से अधिक नगद लेनदेन का मामला, विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ के 7 एवं लैलूंगा के 3 अभ्यर्थियों को दिया गया नोटिस

रायगढ़ । कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ के 7 एवं विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा के 3 अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अनुदेश का उल्लंघन करते हुए निर्वाचन के दौरान प्रचार कार्य में 10 हजार रुपये से अधिक नगद भुगतान के मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। उपरोक्त संबंध में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर संबंधित अभ्यर्थी को अपना स्पष्टीकरण/जवाब इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के अधीन निरर्हित घोषित किए जाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16-रायगढ़ से आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी श्री गोपाल बापोडिय़ा, बहुजन समाज पार्टी के श्रीमती पुष्पलता टण्डन, हमर राज पार्टी से श्री भवानी सिंह सिदार, निर्दलीय श्री सुरेन्द्र सिदार, निर्दलीय श्री इबरार अहमद, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.)से मधुबाई, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से श्री सुनील मिंज तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलूंगा भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सुनीति सत्यानंद राठिया, निर्दलीय श्री महेन्द्र सिदार एवं निर्दलीय श्री भजन सिदार को निर्वाचन के दौरान 10 हजार रूपये से अधिक नगद लेनदेन के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों/ राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन के संबंध में किए गए एकल लेनदेन अथवा कुल लेनदेन के लिए जारी संशोधन अनुदेश में संपूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान किसी अभ्यर्थी/इकाई के साथ निर्वाचन के संबंध में किए गए एकल लेनदेन अथवा कुल लेनदेन के लिए 10 हजार रूपये से अधिक का व्यय किसी अभ्यर्थी/राजनीतिक दल द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस प्रकार का भुगतान अभ्यर्थी के निर्वाचन बैंक खाते से जुड़े किसी एकाउंट पेयी चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से न किया गया हो। जबकि संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन के दौरान किए गए व्यय से संबंधित व्यय लेखा पंजी 30 दिसम्बर 2023 को जमा किया गया है, व्यय लेखा के पंजी के अवलोकन में पाया गया कि संबंधित के द्वारा कई फर्मो को 10 हजार रुपये से अधिक नगद राशि का भुगतान किया गया है।

विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान व्यय अनुवीक्षण से संंबंधित आयोजित बैठकों में एवं निर्वाचन व्यय लेखा मिलान हेतु निर्धारित तिथियों में भी निर्वाचन व्यय के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को फोकस करते हुए सभी अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को जानकारी दिए जाने के उपरांत भी संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अनुदेश का उल्लंघन करते हुए 10 हजार रुपये से अधिक नगद का भुगतान किया गया है। जिसके संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण/जवाब कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ में प्रस्तुत करना होगा।

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