जिला बदर होने के बाद भी सरेआम घूम रहा था लोटिया पठान, पुलिस ने किया गिरफ्तार
बालोद । कल दिनांक 17.09.2023 को बालोद शहर जवाहरपारा, खाल्हेपारा, पाण्डेपारा में कोतवाली बालोद पुलिस के द्वारा पैदल पेट्रोलिंग किया जा रहा था तभी थाना बालोद के टीम के द्वारा जवाहरपारा, खाल्हेपारा, पाण्डेपारा बालोद के द्वारा संदिग्ध स्थानों पर रेड़ कार्यवाही के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि जिले का जिला बदर हुआ व्यक्ति वषिष्ट उर्फ लोटिया पठान जवाहरपारा बालोद के कांषीबंद तलाब के शौचालय के पास सरेआम धुम रहा है।
सूचना पर वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान को श्रीमान कलेक्टर महोदय बालोद के आदेश के परिपालन में राज्य सूरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का जिला दण्डाधिकारी(कलेक्टर) बालोद के द्वारा विशिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान को अगामी 01 वर्ष दिनांक 30.04.2024 तक के लिये जिला दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर के राजस्व सीमा से जिला बदर कर देने का आदेश पारित का उलंघन करना पाये जाने से वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान पिता स्व.श्री लीलाधर साहू उम्र 30 साल साकिन वार्ड क्रमांक 07 जवाहरपारा बालोद के विरूद्व थाना बालोद में अपराध क्रमांक 436/2023 धारा 14 छत्तीसगढ़ राज्य सूरक्षा अधिनियम 1990 का अपराध पंजीबद्व कर आरोपी वषिष्ट कुमार उर्फ लोटिया पठान को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।